प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, अधिनियम, 1958
2.
इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है ।
3.
इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है ।
4.
राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष कानून बना था।
5.
राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष कानून बना था।
6.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों तथा अवशेषों के संरक्षण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करते हुए दो महीने का नोटिस देता है ।
7.
क्या हैं नियम केंद्रीय सरकार ने 16 जून 1992 को जारी अधिसूचना में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक के 100 मीटर के दायरे को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।